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आर्थिक सहायता स्वीकृत

मण्डला 15 नवम्बर 2020

सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने के कारण अनुविभागीय दण्डाधिकारी निवास द्वारा कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम मगरधा निवासी सुमनलता की 3 जुलाई 2020 को सर्पदंश से मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के निकटतम वारसान के रूप में मृतक के पति हरिलाल ग्राम मगरधा निवासी को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधितों के बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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