मण्डला 9 अगस्त 2021
आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिपत्र क्रमांक 2 द्वारा व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि को 30 दिवस से घटाकर 15 दिवस कर दिया गया है। उपरोक्त संशोधन के अनुसार क्रियान्वयन हेतु भूलेख पोर्टल पर अमल करने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर खसरा प्ररूप-एक के कॉलम-12 में टीप ’व्यपवर्तन की सूचना क्र. चालान क्र. राशि रु. दिनांक उपखण्ड अधिकारी की पुष्टि हेतु लंबित’ दर्ज़ हो रही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन की सूचना की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि में यदि पुनः निर्धारण कर मांग का नोटिस जारी किया जाता है, तो आवेदक द्वारा अंतर की राशि का भुगतान होने के पश्चात ही खसरे में अमल होगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन सूचना की पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि में यदि कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर खसरा प्ररूप-एक के कालम-12 में टीप ’व्यपवर्तन की सूचना क्र. चालान क्र. राशि रु. दिनांक पुष्टि हेतु निर्धारित अवधि उपरांत प्रवष्टि की गयीष् को दर्ज करते हुए अभिलेख अद्यतन करने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्तानुसार अमल होने के उपरांत भी प्रकरण एसडीओ की दायरा-पंजी से अंतिम निराकरण होने तक निराकृत नहीं माना जायेगा एवं एसडीओ द्वारा प्रकरण में परिक्षण उपरांत यदि राशि की गणना सही पाई जाती है तो व्यपवर्तन की पुष्टि की जाकर प्रकरण निराकृत किया जायेगा। परन्तु यदि मैपिंग की त्रुटि के कारण व्यपवर्तन राशि की गणना में त्रुटि हुई है, तो अंतर की राशी के जमा करने हेतु आवश्यक नोटिस जारी किया जायेगाद्य अंतर की राशि जमा होने पर प्रकरण निराकृत किया जायेगा। मैपिंग की त्रुटि की स्थिति में यह जानकारी एसडीओ द्वारा आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि मैपिंग का सुधार किया जा सके।
