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ग्राम पड़रिया के राकेश साहू की उर्वकर अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

मण्डला 1 दिसम्बर 2021

पीओएस मशीन से उर्वरक का विक्रय नहीं करने तथा कृषकों को बिल प्रदाय नहीं करने पर पंजीयक एवं उप संचालक किसान कल्याण एसएस मरावी द्वारा तत्काल प्रभाव से राकेश साहू ग्राम पड़रिया विकासखण्ड नारायणगंज जिला मण्डला को जारी उर्वकर अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार उर्वरक निरीक्षक प्रीति लौवंशी विकासखण्ड नारायणगंज ने 24 नवम्बर 2021 को राकेश कुमार साहू पड़रिया वि.ख. नारायणगंज का उर्वकर विक्रय प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि संबंधित के द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वकर का विक्रय नहीं किया जा रहा है। संबंधित के द्वारा कृषकों को उर्वरक का बिल प्रदाय नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है, न ही मूल्य, स्कंध प्रदर्शन बोर्ड लगाया जा रहा है। संबंधित को उर्वरक गुण अधिनियम का समुचित पालन की शर्त पर अनुज्ञप्ति जारी किया गया है जिसका पालन संबंधित के द्वारा नहीं किया गया है। राकेश साहू के द्वारा कारित उक्त कृत्य उर्वरक गुण अधिनियम 1985 की धारा 4,5, एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है। पंजीयक एवं उप संचालक किसान कल्याण एसएस मरावी द्वारा तत्काल प्रभाव से राकेश साहू ग्राम पड़रिया विकासखण्ड नारायणगंज जिला मण्डला को जारी उर्वकर अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है।

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