Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

मंडला 13 मार्च 2022

सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् संचालित जनकल्याणकारी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र हितग्राही लाभ लें। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की 18 वर्ष से 60 वर्ष आयु तक हो, आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का हो तथा मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य हो। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितलाभ के तहत् 20 हजार रूपए प्रति हितग्राही के मान से एक मुस्त आश्रित सदस्य को पात्रता होगी। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क कर सकते हैं।

Related posts

*कुरकुरे के बंडलों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही थी अंग्रेजी शराब – थाना निवास पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 39 पेटी अंग्रेजी शराब व पिकअप के साथ दो गिरफ्तार*

Reva India News

रानी फूलकुंवर पॉलीटेक्निक महाविद्यालय मण्डला में स्वास्थ्य शिविर संपन्न हुआ

Reva India News

किल कोरोना-4 अभियान के तहत् घर-घर सर्वे

Reva India News

Leave a Comment