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कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने तहसीलदार घुघरी के विरूद्ध 7 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की

मंडला 2 दिसंबर 2024

कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी (लोकसेवा) श्री सोमेश मिश्रा ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों के तहत् श्री चंद्र कुमार वट्टे तहसीलदार घुघरी पर 7 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि इस संबंध में तहसीलदार घुघरी को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया जिसका प्रतिउत्तर समाधानकारक न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार घुघरी के विरूद्ध म.प्र. लोक सेवा केन्द्र/एम.पी. ऑनलाईन/ऑनलाईन ई-केवायसी के माध्यम प्रेषित 29 आवेदन पत्रों का निश्चित समय-सीमा में निराकरण न होने के कारण म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के पैरा 7 (1) (ख) के प्रावधानों के तहत् 29 आवेदनों का दो सौ पचास रूपये प्रति दिवस प्रति आवेदन पर एक कार्यदिवस के विलंब हेतु कुल राशि सात हजार दो सौ पचास रूपये मात्र की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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