मंडला 18 फरवरी 2025
मध्यप्रदेश शासन की वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक-47, 14.02.2025 में प्रकाशित की गई है। आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों की फुटकर कम्पोजिट मदिरा दुकानों/समूहों का निष्पादन 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा प्रथमतः नवीनीकरण एवं लाटरी द्वारा तथा शेष मदिरा दुकानों/समूहों का ई-टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। जिले की समस्त मदिरा दुकानें (वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोड़कर) कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात् मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी। किसी भी मदिरा दुकान पर बैठकर मदिरा पीने की सुविधा अनुमत नहीं होगी। नवीनीकरण, लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन में नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र क्रय जिला आबकारी कार्यालय मण्डला से 21 फरवरी 2025 प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे तक किया जा सकेगा। नवीनीकरण आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय मण्डला में 21 फरवरी 2025 को प्रातः 10:30 बजे से सायं 6 बजे तक जमा किया जा सकेगा। नवीनीकरण के आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लाटरी आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय से 22 फरवरी को प्रातः 10 बजे से 27 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे तक क्रय किये जा सकेंगे। इच्छुक पात्र आवेदकों द्वारा लॉटरी आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय मण्डला में 22 से 27 फरवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
नवीनीकरण/लॉटरी से निष्पादन की प्रक्रिया, शर्ते एवं निर्बंधन मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाईट https://excise.mp.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। मदिरा दुकानों के निष्पादन हेतु नवीनीकरण के लिये वर्तमान ठेकेदार ही पात्र होगा। लॉटरी निष्पादन हेतु कोई भी पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/कन्सॉर्टियम भाग ले सकेगा। आवेदकों को ई-आबकारी पोर्टल पर कान्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिले में वर्ष 2025-26 की ठेका अवधि के लिए निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिए रूपये 50,000 के मान से प्रभारित किया गया है। लॉटरी आवेदन पत्र का मूल्य प्रति समूह रूपये 30,000 होगा। आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, मण्डला से प्राप्त की जा सकती है।
