Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

मंडला में जल संकट को लेकर बड़ा फैसला : निजी नलकूप खनन पर लगी रोक

मंडला, 3 अप्रैल 2026

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में निजी नलकूप (बोरवेल) खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के कई विकासखंडों, मंडला, बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास में जल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में आने वाले ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई गई है।

पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, निजी एवं अशासकीय नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी, नियमों का उल्लंघन करने पर मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपात स्थिति में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति से खनन की अनुमति दी जा सकेगी।

यह प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

Related posts

चिन्हित विद्यालयों में लगेंगे आधार शिविर

Reva India News

दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया  

Reva India News

ग्राम घुटास में हटाए गए अतिक्रमण स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण के अंतर्गत 4080 वर्ग फुट क्षेत्र मुक्त

Reva India News

Leave a Comment