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ग्वारा हेलीपेड एवं संपूर्ण ग्राम टिकरवारा नो फ्लाईंग जोन घोषित

मंडला 15 अप्रैल 2025

मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मध्यप्रदेश शासन के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम 16 अप्रैल 2025 को उनकी सुरक्षा श्रेणी (जेड प्लस) एवं संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए ग्वारा हेलीपेड एवं संपूर्ण ग्राम टिकरवारा कार्यक्रम स्थल से 3 किमी की परिधि में ड्रोन/पैराग्लाईडर/हॉट बैलून/अन्य फ्लाईंग ऑब्जेक्ट के उड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्वारा हेलीपेड एवं संपूर्ण ग्राम टिकरवारा को रेड जोन/नो फ्लाईंग जोन घोषित किया गया है। यह आदेश 16 अप्रैल 2025 प्रातः 8 बजे से लागू होकर व्हीआईपी के प्रस्थान तक लागू रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन होना पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्व नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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