Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

कृषि उपजमंडी अधिनियम के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना

मंडला 1 मई 2025

एसडीएम नैनपुर श्री आशुतोष एम. ठाकुर के दिशा निर्देश में गठित संयुक्त जाँच दल द्वारा कृषि उपज मण्डी नैनपुर क्षेत्रांतर्गत चिरईडोंगरी (रेल्वे) में मण्डी अनुज्ञप्तिधारी फर्म मेसर्स संजय साहू के गोदाम/प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। तहसीलदार के नेतृत्व में की गई इस कार्यवाही में निरीक्षण के उपरान्त संबंधित फर्म के ई-अनुज्ञा पोर्टल स्टॉक तथा भौतिक गणना में पाई गई मात्रा में अंतर परिलक्षित होना, जिसमें कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 तथा उपविधि-2000 के प्रावधानों का स्पष्टतः उल्लंघन किया जाना पाया गया। भारसाधक अधिकारी एसडीएम के निर्देशानुसार मण्डी अधिनियम 1972 एवं उपविधि-2000 की धारा 19 (4) तथा धारा-53 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये संबंधित फर्म कर प्रो. प्रा. श्री संजय साहू द्वारा कुल दाण्डिक मण्डी शुल्क 21567 रूपये समझौता शुल्क 5000 रूपये तथा निराश्रित शुल्क 4314 रूपये कुल जुर्माना राशि 30881 रूपये वसूल कर शासन के खजाने में जमा कराये गये।

Related posts

कलेक्टर ने किया सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का सम्मान

Reva India News

अनुशासित और संयमित रहकर आदर्श नागरिक बने विद्यार्थी : श्री मंगुभाई पटेल राज्यपाल ने किया मेनिट के तूर्यनाद- 24 महोत्सव का शुभारम्भ

Reva India News

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक 30 मई को

Reva India News

Leave a Comment