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आरटीई अधिनियम अंतर्गत प्राइवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश प्रारम्भ 7 से 21 मई तक किए जा सकते हैं निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन

मंडला 1 मई 2025

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु सत्र 2025-26 के लिए 7 मई से प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। प्रथम चरण प्रवेश हेतु पात्रताधारी नर्सरी/केजी-1/केजी-2 के ऐसे बच्चे जिनकी आयु न्यूनतम तीन वर्ष से 6 वर्ष 6 माह होगी एवं कक्षा पहली में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक के समस्त बच्चों का जिले के समस्त प्राइवेट शालाओं की प्रथम प्रवेशित कक्षा में (नर्सरी से पहली कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों पर) सत्र 2025-26 के लिए निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन 7 मई 2025 से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मई 2025 है। निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन केवल ऑनलाईन ही दर्ज होंगे ऑफलाईन आवेदन मान्य नहीं होंगे। किसी भी आवेदक द्वारा कार्यालय अथवा प्राईवेट स्कूल में आवेदन की हार्डकॉपी जमा नहीं की जाएगी। आवेदन स्वयं ही ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज कराए जा सकते हैं। आवेदन का प्रारूप आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना किसी पासवर्ड के निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र पोर्टल की लिंक http//rteportal.mp.gov.ing है। आवेदकगण इस पर केवल ऑनलाईन ही आवेदन दर्ज करें। 7 मई से 23 मई 2025 तक जनशिक्षा केन्द्र पर आवेदन का सत्यापन कराया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल से लॉटरी 29 मई 2025 के जरिए स्कूल आवंटन होगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार 7 मई से 21 मई 2025 में ही होगा, त्रुटि सुधारने की सुविधा पोर्टल पर ही दी गई है। स्कूल आबंटन होने उपरांत आवेदक 2 जून से 10 जून 2025 तक आबंटन पत्र डाउनलोड कर आबंटित स्कूल में उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करेंगे। ऑनलाईन आवेदन के बाद पास के जनशिक्षा केन्द्र पर जाकर पालक को मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के अभाव में आवेदन प्रवेश के लिए लॉटरी में सम्मिलित नही हो सकेंगे।

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