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बाल कल्याण समिति की तीन सदस्यीय पीठ पहुंची पोक्सो विक्टिम के आवास पर नियुक्त किया सपोर्ट पर्सन, किशोर न्याय निधि से पोषाहार और वस्त्र के लिए राशि जारी करने की अनुशंसा स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम से लाभान्वित करने किया जा रहा विभागीय समन्वय  

17 जून 2025, मंडला

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा मंडला जिले के एक थाना में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंर्तगत पंजीकृत अपराध की पोक्सो विक्टिम के संबंध में आदेश पारित किया गया है। पोक्सो विक्टिम गर्भवती है और उसने और उसके माता-पिता ने गर्भावस्था को निरंतर जारी रखने की सहमति दी है। उस समय 29 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी  पर कोई निर्देश जारी नहीं किया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने पोक्सो विक्टिम के सुरक्षित प्रसव और प्रसवोपरांत देखभाल के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में विक्टिम का नाम एवं पहचान की गोपनीयता बनाए रखने का आदेश भी शामिल है। आयुक्त, महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश द्वारा बाल कल्याण समिति जिला मंडला को यह प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। पोक्सो विक्टिम के गर्भावस्था को देखते हुए बाल कल्याण समिति जिला मंडला की तीन सदस्यीय पीठ पोक्सो विक्टिम के आवास पहुंची। बाल कल्याण समिति जिला मंडला के अध्यक्ष गजेन्द्र गुप्ता और सदस्य श्रीमती तृप्ति शुक्ला तथा सुश्री शशि पटेल ने पोक्सो विक्टिम को स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू विक्टिम के अंतर्गत सहायता देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया। बाल कल्याण समिति जिला मंडला ने पोक्सो विक्टिम को सहयोग के लिए सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है। किशोर न्याय निधि से पोषाहार और वस्त्र के लिए राशि जारी करने की अनुशंसा की है। बाल कल्याण समिति जिला मंडला पोक्सो विक्टिम को इस स्कीम से लाभान्वित करने के लिए अन्य स्टेकहोल्डर्स से समन्वय कर रही है।

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