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प्रतिबंधित अवधि में विभागीय दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही

24 जून 2025, मंडला

सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि 16 जून से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चैकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। 24 जून 2025 को विभागीय अमले द्वारा नर्मदा नदी के माहिष्मती घाट मण्डला में अवैधानिक मत्स्याखेट की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान घाट से 3 नग लगभग 5 किग्रा मछली जाल की जप्ती की कार्यवाही की गई तथा मछुआरों को माहिष्मती घाट के आस-पास एवं पूरे प्रतिबंधित अवधि के दौरान मत्स्याखेट नहीं करने के लिए समझाईस दी गई।

कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय निरीक्षण दल, श्री एलएस सैयाम सहायक संचालक मत्स्योद्योग, श्री एचके भगत सहायक मत्स्य अधिकारी, श्री आरआर धुर्वे सहायक मत्स्य अधिकारी, श्री पीआर वैद्य मत्स्य निरीक्षक तथा श्री संजय वरकडे चैकीदार द्वारा उक्त कार्यवाही की गई।

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