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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया शुष्क दिवस घोषित

मंडला 3 जुलाई 2025

नगरीय निकायों अर्थात् नगर परिषद में होने वाले उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) हेतु लोकहित में संबंधित नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा से बाहर 3 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखे जाने एवं मतगणना हेतु नियत तिथि में मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें बंद रखे जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बिछिया नगर परिषद में 7 जुलाई को मतदान तथा 10 जुलाई मतगणना संपूर्ण दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उपरोक्त घोषित शुष्क दिवसों में आदेशित कम्पोजिट मदिरा दुकानों पर शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी होटल, रेस्टोरेंट में मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जो भी हो, मदिरा बेचने परोसने की अनुमति नहीं होगी। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भंडारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भंडारण पर शक्ति से अंकुश लगाया जाये। उक्त अवधि में अवैध रूप से मदिरा के आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण कब्जा, विक्रय इत्यादि पर शक्ति से रोक लगाई जाये और उन्हे जप्त करने की कार्यवाही की जाये। इस बावत् आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग का कार्यपालिक स्टॉफ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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