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नर्मदा तट पर स्थित घाटों, झूलापुल, संगम आदि समस्त स्थानों पर आमजनों का आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित  

मंडला 5 जुलाई 2025

अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सोनल सिडाम ने बताया कि वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में नदी नाले उफान पर हैं। नागरिकों से अपील है कि झरने तालाब, बड़े गडढे एवं अन्य स्त्रोत जहां वर्षा ऋतु का जल जमाव होता है उन स्थलों पर न जाएं अथवा दूर रहें। जो लोग वर्षा ऋतु के दौरान पिकनिक, घूमने या अन्य किसी भी उद्देश्य से उक्त स्थल पर जा रहें है जिससे भविष्य में गंभीर दुर्घटना होने की संभावना है।

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मण्डला द्वारा लोगों से अपील की गई है कि अत्यधिक बारिश होने से नर्मदा नदी के किनारे, सहस्त्रधारा, माहिष्मति घाट (छोटा रपटा पुल), झूलापुल, नावघाट, रंगरेज घाट, संगमघाट में अत्यधिक बारिश होने से जल खतरे के निशान के ऊपर बहने से दुर्घटना होने की संभावना है। उक्त स्थानों में बड़ी संख्या में जनसमुदाय पर्यटन के उद्देश्य से एवं सेल्फी लेने एकत्रित हो रहे हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी मण्डला ने म.प्र. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित की है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि अनुभाग मण्डला अंतर्गत नदी, नाला, तालाब, जल भराव एवं उफान वाले स्थलों पर आमजनों का आना-जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति का उपरोक्त स्थलों में बाढ़ आने की परिधी में प्रवेश किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। किसी भी व्यक्ति का नर्मदा तट पर स्थित समस्त घाटों में, सहस्त्रधारा आदि उपरोक्त स्थलों में संपूर्ण वर्षाकाल समाप्त होने तक जाना एवं नहाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। नर्मदा तट पर स्थित घाटों पर झूलापुल, संगम आदि समस्त स्थानों पर सेल्फी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। पहाड़ी स्थल जहां भू-स्खलन या जमीन धसकने की संभावना हो, उसके 100 मीटर के दायरे में आमजन का प्रवेश वर्जित होगा। स्थानीय माहिष्मती घाट से महाराजपुर को जोड़ने वाले छोटे पुल पर आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।  अनुभाग अंतर्गत अधिक जल होने पर किसी भी पुल, पुलिया आदि से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को सुना जाना संभव नहीं है और न ही ऐसी परिस्थितियां है जिससे उक्त आदेश सम्यक रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जा सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत यह आदेश 5 जुलाई 2025 से वर्षा ऋतु की समाप्ति तक संपूर्ण अनुभाग मण्डला की सीमा (ग्रामीण/शहरी) पर तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

समाचार क्रं./44/श्री राहुल वासनिक/

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