मंडला, 16 अक्टूबर 2025
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना में 40 इकाई के लक्ष्य की पूर्ति के लिए निगम शाखा मण्डला को प्राप्त हुआ है। व्यवसाय के लिए एक लाख से 25 लाख रूपए दिये जाने का प्रावधान है। बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण राशि पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। आवेदक का आवेदन पत्र एमपी ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र samast-mponline.gov.in पोर्टल पर कर सकते हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आदिवासी आवेदक के पास दो फोटो, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र 12 लाख रुपए से कम, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच, आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, कोटेशन, सी.ए. की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जहाँ उचित है होना आवश्यक है। इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय म.प्र. आदिवासी वित एवं विकास निगम मण्डला में सम्पर्क कर सकते हैं।
