मंडला, 3 नवंबर 2025
ग्राम भैंसवाही थाना नैनपुर निवासी मुईन कुरैशी पिता अब्दुल शाहिद कुरैशी, उम्र 45 वर्ष के द्वारा नैनपुर क्षेत्र में कारित की गई आपराधिक प्रवृत्तियों एवं शांति व्यवस्था के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त होने से सामाजिक सदभाव के लिए गंभीर चिंता का विषय निर्मित हो गया है। अनावेदक कई वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, जो लोगों के साथ मारपीट, विवाद करना, गौवंश तस्करी, गौवंश का वध कर मांस विक्रय करने का आदी हो गया है। जिसके विरूद्ध समय-समय पर वैधानिक कार्यवाहियाँ की गई है, परंतु अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुई हुआ है।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त आदेशानुसार आरोपी मुईन कुरैशी को जिला बदर करते हुए राजस्व जिला मंडला तथा उसकी सीमा से संबंद्ध म.प्र. राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिण्डौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है।
जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करें या आवागमन करें उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दें तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं एवं नियत कालावधि में आरोपी बिना अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ना ही अधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बन्द करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जाएगा तथा 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा। आदेश खुले न्यायालय में न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि क़ुरैशी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट और गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम के दस प्रकरण पंजीबद्ध है।
