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नोटिस तामील होने पर निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे छूटे हुए मतदाता

मंडला, 31 दिसंबर 2025

स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) के तहत मण्डला जिले में 23 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई है। जिले में नो मैपिंग श्रेणी में कुल 5235 मतदाता चिन्हित किये गये हैं, जिन्हें नोटिस तामील कराये जा रहे हैं। जिन मतदाताओं की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग नही हो पाई है, उन्हे नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों की सूची के किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। नोटिस तामील होने पर निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर छूटे हुए मतदाता अपने नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकेंगे।

जिला निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों को मान्य किया गया है उनमें किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी/पेंशनर को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01.07.1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो), राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आंवटन प्रमाण पत्र, आधार के लिये आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/वीओएल-2, दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक 2) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। नो मैपिंग वाले मतदाता उपरोक्त में से कोई एक अभिलेख तैयार रखें तथा नोटिस प्राप्त होने पर अपने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करें।

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