मंडला, 12 जनवरी 2026
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के 2 फरवरी 2024 द्वारा नायलोन मांझा (सिंथेटिक मटेरियल से बने पक्के धागे, जिसे आमतौर पर चायनीज मांझा के रूप में जाना जाता है) के दुष्प्रभावों को रोके जाने के लिए उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले मकर संक्रान्ति पर्व के दृष्टिगत उपरोक्त अधिसूचना में जारी निर्देशों का विशेष रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। अधिसूचना में उल्लेखित निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मण्डला जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी गए हैं। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश राज्य में लोकव्यापी रूप में ज्ञात चायनीज मांझा सहित नायलोन, प्लास्टिक या किसी अन्य संशलिष्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से बने पतंग उड़ाने वाले धागे एवं किसी अन्य पतंग उड़ाने वाला धागे, जो संशलिष्ट (सिंथेटिक) पदार्थ से लेपित है और गैर- जैव अवक्रमणीय (नॉन- बायोडिग्रेडेबल) है, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
केवल ऐसे सूची धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी, जो किसी भी तेज/धात्विक/कांच के घटकों/चिपकने वाले पदार्थ/धागे को मजबूत करने वाली सामग्रियों से मुक्त हों। नायलोन मांझा के उपयोग से लोगों एवं पशु-पक्षियों को कई बार घातक चोट पहुंचती है तथा मृत्यु की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। ये पदार्थ नान-बायोडिग्रेडेबल होने से लम्बे समय तक पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाते हैं। इसके दुष्प्रभावों को रोके जाने के लिए तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।
जिन स्थानों पर ऐसी घटनाएं घटने की ज्यादा संभावनाएं है, यथा- सार्वजनिक यातायात मार्गों पर स्थित पुलों, रपटों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। यथा संभव ग्रीन नेट इत्यादि उपायों से उन स्थलों को घेरा जाए, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं का पूर्व उपायों के माध्यम से निवारण किया जा सके।
यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य समस्त प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
