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होली के अवसर पर 3 एवं 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित

मंडला, 2 मार्च 2026

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने होली के त्यौहार को देखते हुए राज्य में अवकाश की सूची में संशोधन किया है। राज्य शासन द्वारा होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के तहत लिया गया है। 3 मार्च दिन मंगलवार को पहले ही होली के उपलक्ष्य में अवकाश घोषित किया गया था।

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