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बिना अनुमति प्लॉटिंग पर नैनपुर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई तीन अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर

मंडला, 17 मार्च 2026

जिला प्रशासन मंडला द्वारा अवैध कॉलोनाइजेशन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनपुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राम तुईयापानी (पिण्डरई) में बिना वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित कर प्लॉट बेचने वाले तीन व्यक्तियों के खिलाफ थाना नैनपुर में एफआईआर दर्ज की गई है।

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नैनपुर श्री आशुतोष सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। साथ ही संबंधित भूमि के खसरों को ब्लॉक कर क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राजस्व विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर तहसीलदार नैनपुर के नेतृत्व में जांच की गई। जांच में पाया गया कि कृषि भूमि पर बिना डायवर्जन (भू-उपयोग परिवर्तन), बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) की अनुमति और बिना कॉलोनाइजर पंजीयन के अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। प्लॉट बेचने के उद्देश्य से कच्ची सड़कों का निर्माण भी किया गया था।

राजस्व निरीक्षक शिवकुमार वरकड़े की शिकायत पर नरेन्द्र जैन निवासी पिण्डरई, मुस्तफा खान, निवासी नैनपुर, अकरम अंसारी, निवासी नैनपुर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 61-क, 61-ख एवं 61-घ (3) के तहत थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 0115/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनाइजेशन, प्लॉटिंग या बिना अनुमति भूमि के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या भूमि खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच करें। डायवर्जन आदेश, टीएनसीपी स्वीकृति और आवश्यकतानुसार आरईआरए पंजीकरण की पुष्टि अवश्य करें।

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