मंडला, 29 सितम्बर 2026
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री कमल जोशी के निर्देशन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री तपन धारगा के मार्गदर्शन में ग्राम सिंगौधा एवं पड़रिया में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री विजय कुमार खोब्रागड़े, पैरालीगल वालेंटियर श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। श्री खोब्रागड़े ने उपस्थित ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मौलिक अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली तथा विभिन्न विधिक योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने श्रमिकों के विरुद्ध अपराध, नालसा संवाद, नालसा आशा, मानव-वन्यजीव संघर्ष पीड़ितों के लिए न्याय तक पहुँच, महिला एवं बाल संरक्षण, दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पात्र पीड़ितों एवं उनके परिजनों को मिलने वाली प्रतिकर राशि की जानकारी दी।
कार्यक्रम में नवीन आपराधिक कानूनों के तहत गिरफ्तारी के समय व्यक्तिगत अधिकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया तथा मोबाइल फोन के सुरक्षित उपयोग एवं दुरुपयोग से बचाव के संबंध में भी जागरूक किया गया। ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने के लिए नालसा के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी भी दी गई।
