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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को किया जागरूक बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता सत्र आयोजित

मंडला, 4 नवम्बर 2026

कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री विनोद परस्ते के मार्गदर्शन में 4 नवंबर को एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुर्सीपार में वन स्टॉप सेंटर द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान एवं बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक हिंसा, पॉक्सो एक्ट एवं बाल अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन प्रतिबंधित है। बाल विवाह करने, करवाने अथवा इसमें सहयोग करने वालों के विरुद्ध दो वर्ष तक का कारावास, एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध बताते हुए महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 की जानकारी भी दी।

इस दौरान विद्यार्थियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई तथा एक पेड़ बेटी के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। बाल विवाह की सूचना के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 07642-252699 भी साझा किया गया। कार्यक्रम में केस वर्कर सुश्री आशा नंदा, श्रीमती साक्षी पटवा, शिक्षक श्री कमलेश साहू, श्रीमती रोशनी पटेल एवं बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्री हरिशंकर कछवाहा उपस्थित रहे।

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