मण्डला 7 जनवरी 2021
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मण्डला से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कर्मचारियों/शिक्षकों को वर्ष 2020-21 मे आयकर कटौती हेतु अपना आयकर रिर्टन फार्म दो प्रति में, वेतन विवरणी फार्म दो प्रति में एवं पेन कार्ड की स्पष्ट छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करते हुए 15 फरवरी 2021 तक कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयकर रिर्टन फार्म मे अपना मोबाईल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें।
अगली पोस्ट
