मण्डला 16 जुलाई 2020
उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने उर्वरक के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाये गये बीज के क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने आदेश के तहत् विक्रेता मेसर्स मनमोहन चौरसिया बसस्टेंड घुघरी, मैसर्स सिल्वर एग्रो एजेंसी सब्जीमंडी मंडला एवं श्याम मूल चंदानी बम्हनी बंजर मंडला के धान (एमटीयू-1010) अमानक बीज के लॉटो का जिले में भंडारण, क्रय-विक्रय एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।
