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आबकारी द्वारा अवैध शराब तश्करी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही  

मण्डला 7 अगस्त 2021

जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अवैध जहरीली मदिरा विनिर्माण, संग्रहण, परिवहन व विक्रय के रोकथाम हेतु कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशानुसार लगातार कार्यवाही जारी रखते हुए आबकारी अधिकारी खेमराज श्याम द्वारा स्वयं आबकारी दल के साथ मण्डला वृत्त के अन्तर्गत ग्राम मलारीचक एवं मल्हाराकोटा के नाला किनारे अवैध मदिरा निर्माण किये जाने वाले अड्डों पर छापामार कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के दौरान 18 लीटर हाथ से निर्मित अवैध कच्ची महुआ शराब एवं 75 डिब्बों में लगभग 450 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। लावारिस रूप से बरामद कच्ची महुआ शराब एवं महुआ लाहन के लिये मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)(च) के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक सर्वेश नागवंशी तथा आबकारी मुख्य आरक्षक दुर्जन सिंह, आबकारी आरक्षक रघुनाथ उईके, महेश पटैल, नेतराम काकोटिया, शकुन्तला सैयाम उपस्थित रहे। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए अवैध, जहरीली शराब के विनिर्माण, परिवहन व विक्रय की रोकथाम हेतु निरंतर गश्त एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी।

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