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तम्बाकू नियंत्रण के लिए हुई जिला स्तरीय कार्यशाला सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर लगेगा 200 रुपये का जुर्माना  

मण्डला 4 अक्टूबर 2021

योजना भवन में तम्बाकू नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार के द्वारा अधिकारियों को तम्बाकू से होने वाले गंभीर परिणामों एवं जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। यह कार्यशाला स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, परिवहन, सड़क, बिजली विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर पंचायत, खाद्य विभाग एवं जनपद पंचायत आदि विभाग प्रमुख व अधिकारियों द्वारा तंबाखू नियंत्रण एवं कोटपा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई। कार्यक्रम में कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण के लिए सतत रूप से कार्य करें एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कोटपा कानून के अंतर्गत जुर्माना वसूलें। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी अपने कार्यलयों में धूम्रपान निषेध का बोर्ड अवश्य लगवाएं। कार्यशाला में बताया गया कि तम्बाकू सेवन एवं धूम्रपान के कारण कैंसर से प्रतिवर्ष भारत में अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है। मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के सम्भागीय समन्वयक नेतराज सिंह परिहार द्वारा अधिकारियों को तम्बाकू से होने वाले गंभीर परिणामों की जानकारी प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई।

 

कोटपा की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित

 

प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया गया कि भारत सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा की धारा-4 के तहत 2 अक्टूबर 2008 से देश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थल के मालिक प्रोपराईटर, प्रबंधक या प्रभारी अधिकारी धारा-4 के उल्लंघन की सूचना पर कार्यवाही करने में असफल रहता है तो उस पर भी जुर्माना किया जा सकता है। धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम 60 गुणा 30 सेमी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है, जिस पर गैर धूम्रपान क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना अपराध है, यह लिखा होना चाहिए। इस बोर्ड पर शिकायत के लिए संस्थान के अधिकारी का नाम एवं मोबाईल नंबर भी होना चाहिए।

कोटपा अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है। फिल्म या टेलिविजन में कोई व्यक्ति या कोई पात्र, तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते हुए प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। धारा-5 का उल्लंघन करने प्रथम बार दो वर्ष के कारावास एवं 1 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। दूसरी बार उल्लंघन पर 5 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। कोटपा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को व उनके द्वारा किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ को खरीदना व बेचना अपराध है। किसी भी शैक्षणिक संस्था के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू बेचना अपराध है। 100 गज की दूरी को शैक्षणिक संस्था की चारदीवारी, बाड़ या बाहरी सीमा से त्रिज्या के आधार पर मापा जायेगा।

 

तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को वेंडर लायसेंसिंग लेना होगा

 

कोटपा अधिनियम की धारा-7 के अनुसार प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होना चाहिए। जिसमें केंसर के घाव का चित्र होना चाहिए और यह चेतावनी हर 12 महीने में बदली जाना है। 12 माह के बाद चेतावनी में शामिल केंसर के घाव का चित्र बदलना है। कार्यशाला में बताया गया कि तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को वेंडर लायसेंसिंग लेना होता है। इसके बिना तम्बाकू उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। तम्बाकू उत्पाद की बिक्री करने वाली दुकानों पर मुख्य रूप से बच्चों को आकर्षित करने वाली बिस्कुट, चॉकलेट, चिप्स आदि नहीं बेचे जा सकते हैं।

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