मण्डला 18 नवम्बर 2021
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग ने समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को कोविड वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में नवीन दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम एवं बचाव सम्बन्धी समस्त प्रकार के प्रतिबन्धों को लागू किये जाने संबंधी विभिन्न प्रतिबंध पूर्व में जारी परिपत्रों के माध्यम से लागू किये गये थे। पूर्व में जारी तत्संबंधी समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। इसके अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की गई है कि वह कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें। समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टॉफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज लें। ऐसे स्टॉफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए हैं, उन्हें दोनों टीके लगवाना प्राचार्य, संचालक सुनिश्चित करेंगे। समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 टीके की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गये हैं उन्हें दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबन्धन, मेला आयोजक सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स एवं थिएटर में स्टॉफ को दोनों टीके लगाना आवश्यक होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मॉस्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाये। उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।
