मण्डला 19 नवम्बर 2021
जिले के ग्राम मवईजर तहसील मण्डला निवासी हीरोबाई का कहना है कि वनभूमि का अधिकार पत्र नहीं होने से इन्हे एवं इनके परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में कठिनाई होती थी एवं वनभूमि का मलिकाना हक न होने से बार-बार इन्हे वनभूमि से बेदखली का भय बना रहता था।

जिला प्रशासन द्वारा ’अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008’ के अन्तर्गत हीरोबाई परस्ते का ग्रामसभा में वनाधिकार दावा प्राप्त किया गया जिससे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप साक्ष्यों एवं बुर्जुगों के कथन के आधार पर वनाधिकार दावा मान्य किया गया। इसके साथ ही श्रीमति हीरोबाई परस्ते को वनाधिकार हक प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। साथ ही वनभूमि का मलिकाना हक भी दिया गया। हीरोबाई कहती है कि वनाधिकार हक प्रमाणपत्र मिलने से उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त हो रहा है। हीरोबाई को वनभूमि का मालिकाना हक मिलने से खेतों को बेहतर करने हेतु शासन द्वारा संचालित मेढ़ बनवाने हेतु मेढ़बंधान योजना से लाभान्वित किया गया है। साथ ही खाद, बीज, किसान क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ दिया गया। वनाधिकार पत्र मिलने से वनभूमि पर कृषि के साथ-साथ आवास बनाने हेतु मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हीरोबाई परस्ते को अपना स्वयं का आवास का लाभ प्राप्त हुआ है।

