मण्डला 17 दिसम्बर 2021
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्षिका सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1920 की धारा 5(क) के अंतर्गत अनावेदक शैलेन्द्र ठाकुर पिता लेखराम ठाकुर उम्र 37 वर्ष निवासी बिंझिया थाना मंडला को मंडला जिले की राजस्व सीमा तथा उससे संबद्ध मध्यप्रदेश के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट तथा सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी मंडला से जारी आदेश में कहा है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपरोक्त निर्बंध आदेश की अवधि में अनावेदक जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करे या आवागमन करे उसमें आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आदेश में कहा है कि नियत कालावधि में आरोपी जिला दण्डाधिकारी के लिखित अनुमति के बिना उपरोक्त जिले की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ना ही अधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बंद करेगा। आदेश के उल्लंघन पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1920 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जाएगा तथा 3 वर्ष की कारावास से दण्डित किया जाएगा।
