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मुख्यालय एवं समस्त तहसीलों में आगामी आदेश तक भौतिक एवं वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शर्मा ने जारी किया परिपत्र  

मण्डला 10 जनवरी 2022

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरएस शर्मा ने प्रदेश एवं मण्डला जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला अभिभाषक संघ मण्डला के पदाधिकारियों से चर्चा कर संक्रमण की रोकथाम के लिये माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय मण्डला एवं समस्त तहसील के न्यायालयो में आगामी आदेश तक अध्ययीन भौतिक एवं वर्चुअल माध्यम से न्यायालयीन सुनवाई हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी परिपत्र के अनुसार 5 वर्ष से अधिक पुराने, विचाराधीन बंदियों एवं अर्जेंट प्रकृति के प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 15 से 20 प्रकरण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 25 से 30 प्रकरण प्रतिदिन सुनवाई में लिये जायें। सभी न्यायालय वर्चुअल सुनवाई को प्राथमिकता दें। सिविल प्रकरणों में कमिश्नर के माध्यम से साक्ष्य न्यायालय कक्ष के बाहर अभिलिखित की जा सकेगी, किंतु ऐसे प्रकरण, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश या माननीय सर्वाेच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र या समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिये गये हैं, में साक्ष्य कमिश्नर या न्यायालय के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। प्रकरण में तर्क/ अंतिम तर्क व्ही.सी. के माध्यम से सुने जायें, जो अधिवक्ता व्ही.सी. पर उपस्थित न होना चाहें, वे न्यायालय को ई-मेल भेजकर लिखित तर्क भेज सकते हैं। प्रत्येक न्यायालय के लिए एक दिन पूर्व सुनवाई हेतु सूचीबद्ध प्रकरणों की सूची (कॉज लिस्ट) का प्रकाशन किया जाना आवश्यक होगा। साक्षीगण, पक्षकारगण एवं अधिवक्तागण को आदेश पत्रिका तथा साक्ष्य पत्रिका में हस्ताक्षर से अभिमुक्ति दी जाय। प्रथम रिमाण्ड के समय अभियुक्त की न्यायालय में भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। उसके उपरांत व्ही.सी. के माध्यम से रिमाण्ड दिया जायेगा। विचाराधीन अभियुक्तों की उपस्थिति जब तक अनिवार्य न हो, व्ही.सी. के माध्यम से की जायेगी। समस्त अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण समूह के साथ न्यायालय परिसर/न्यायालय भवन में घूमने व न्यायालय कक्षों में अनावश्यक प्रवेश करने से बचे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करें। न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर उपस्थित टीम यह सुनिश्चित करें कि केवल अधिवक्तागण एवं उन पक्षकार/साक्षीगण को ही न्यायालयों में प्रवेश दिया जाये, जिनके मामलों में सुनवाई उस दिन नियत हो। इस हेतु न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर न्यायालयीन स्टॉफ व पुलिस की व्यवस्था की जाये। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय कक्ष में केवल उन्हीं अधिवक्ता, पक्षकार एवं साक्षियों को प्रवेश दिया जाये, जिनकी पुकार न्यायालय द्वारा लगाई गई हो। न्यायालय में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर सुनवाई में लिये जाने वाले प्रकरण प्रदर्शित किए जायें। कोविड-19 हेतु गठित समिति न्यायालय में संक्रमण की रोकथाम हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य करेगी। यदि कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रकरण में अधिवक्ता/पक्षकार या साक्षी उपस्थित नहीं होते हैं, तो प्रकरण में कोई विपरीत कार्यवाही न करते हुये, आवश्यकतानुसार उसी स्टेज पर आगामी तिथि नियत की जाये। सभी न्यायिक अधिकारीगण, न्यायालयीन स्टॉफ एवं अधिवक्तागण कोविड-19 गाईडलाईन अनुसार यथाशीघ्र अपना वैक्सीनेशन/बूस्टर डोज सुनिश्चित करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय/केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। यदि किसी अधिवक्ता को बुखार अथवा सर्दी, जुखाम के लक्षण हों तो वे तुरंत इसकी जानकारी अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के माध्यम से प्रधान जिला न्यायाधीश को देगें। यदि किसी कर्मचारी को बुखार अथवा सर्दी, जुखाम के लक्षण हों तो वे तुरंत इसकी जानकारी अपने पीठासीन अधिकारी के माध्यम से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देगें। प्रवेश द्वार पर उपस्थित टीम व इस हेतु गठित कमेटी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, जुकाम, खांसी आदि के लक्षण हैं, वह न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें। यदि ऐसा कोई व्यक्ति परिसर में पाया जाता है, तो उसे तत्काल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल भेजा जाये। न्यायालय परिसर में मॉस्क धारण किये बिना प्रवेश वर्जित रहेगा। सभी पक्ष उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें।

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