मंडला 2 फरवरी 2022
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मंडला ने प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शाला मुकद्दमटोला सुदामा उईके के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के तहत उन्होंने कहा है कि शिकायत प्रकरण एवं प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती सुदामा उईके प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शाला मुकद्दमटोला विकासखण्ड बिछिया को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उदासीनता बरतने तथा गणतंत्र दिवस के दौरान राष्ट्रध्वज को समय पर नहीं उतारने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रा० शिक्षक श्रीमति सुदामा उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मवई होगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
