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अटल पेंशन योजना से संबंधित जानकारी

मंडला 3 फरवरी 2022

श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना (एपीवाई) सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। केन्द्र सरकार प्रत्येक पात्र अभिदाता जो प्रतिवर्ष 1 जून तथा 31 दिसम्बर की अवधि में एनपीएस में शामिल होते हैं और जो किसी साविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य न हो तथा जो आय कर दाता न हो, के खातों में 5 वर्ष की अवधि के लिए, कुल अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रूपये, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) मे शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष है। छोड़ने तथा पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी। इस प्रकार एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष अथवा उससे अधिक होगी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह प्रीमियम के आधार पर रूपये 1000 से 5000 प्रतिमाह पेंशन की पात्रता होगा। 18 वर्ष के हितग्राही को रूपये 1000 के पेंशन हेतु प्रतिमाह 43 रूपये तथा रूपये 5000 के पेंशन हेतु प्रतिमाह रूपये 210 प्रीमियम के रूप में देय होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 40 वर्ष की आयु मे अटल पेंशन योजना में जुड़ता है तो प्रतिमाह 1000 पेंशन पाने हेतु 291 रूपये एवं रूपये 5000 के पेंशन हेतु प्रतिमाह 1454 रूपये का प्रीमियम जमा करना होगा। अटल पेंशन योजना का संचालन पीएफआरडीए द्वारा किया जा रहा है। पेंशन योजना के अंतर्गत किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रीमियम राशि जमा कर सकता है।

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