मंडला 15 फरवरी 2022
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु पूर्व में समय-समय पर जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेष कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षिका सिंह द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोषल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिष्चित कराया जाए। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ऐसे क्षेत्रों को, जहॉ संक्रमण को रोकने के लिए आवष्यक हो, माइक्रो जोन घोषित कर आवष्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे।
