मंडला 26 फरवरी 2022
अन्त्येष्टि सहायता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 3 हजार रूपये प्रदान की जाएगी। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। म.प्र. शासन के अंतर्गत संचालित श्रमिक संवर्ग के रूप में पंजीकृत परिवार का सदस्य हो, लावारिस शव, अत्यधिक निर्धन, निराश्रित हो तथा लावारिश शव जिसका अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अंतिम संस्कार करने वाले सदस्य को अन्त्येष्टि सहायता योजना के हितलाभ के तहत् 3 हजार रूपए एक मुश्त प्रदान किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए नगरपालिका एवं नगर पंचायत में संपर्क किया जा सकता है।
