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रेवा इडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 31 अगस्त 2022

17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक दें कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ

कलेक्टर ने विभागों को दिए निर्देश

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के सभी हितग्राही तथा कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए। योजना भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को चिन्हित करें तथा पात्रतानुसार उन्हें शासन की योजनाओं का अधिकाधिक रूप से लाभ दें। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक हर स्तर पर मैदानी अमला डोर-टू-डोर सर्वे करते हुए अपने विभागीय योजनाओं की जानकारी दें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन संकलन का कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्ति के बाद संबंधित विभाग पात्रता का परीक्षण करते हुए उन्हें 17 सितम्बर से 31 अक्टूबर तक सघन रूप से लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।

श्रीमती सिंह ने कहा कि सभी विभाग अपने विभागों की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। ग्रामीण स्तर पर मुनादी कराएं तथा मैदानी अमले के माध्यम से जानकारी प्रसारित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए जिला पंचायत सीईओ नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि पंचायतों में भी जानकारियों के प्रचार-प्रसार एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने नोडल व्यक्ति नियुक्त करें, पंजी में आवश्यक संधारण करें तथा संबंधित विभागों तक आवेदन को पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य, महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य, उद्योग, आदिवासी कल्याण, छात्रवृत्ति, बैंक ऋण, ग्रामीण विकास योजना, पात्रतापर्ची, आयुष्मान पंजीयन, संबल योजना के लाभ, पीएम तथा सीएम किसान योजना, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभागों को अपने विभागों की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें उक्त अवधि में अधिकाधिक लाभ देने के निर्देश दिए।

 

आवेदनों एवं शिकायतों का डाटाबेस तैयार करें

 

कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपने योजनाओं के प्रचार-प्रसार के दौरान प्राप्त आवेदनों, जनसुनवाई में प्राप्त समस्यामूलक आवेदनों तथा लाभ संबंधी शिकायतों के आवेदनों के संधारण की उचित व्यवस्था बनाएं। उन्होंने डीआईओ तथा ई-गवर्नेंस को निर्देशित किया कि विभागवार डाटाबेस तैयार करें। सभी विभाग इस डाटाबेस के आधार पर पात्र व्यक्तियों का परीक्षण कर अपने-अपने विभाग से जुड़े लाभ देना सुनिश्चित करेंगे। श्रीमती सिंह ने कहा कि आयुष्मान पंजीयन तथा संबल योजना के तहत लाभ देना भी इस अवधि में अधिकाधिक सुनिश्चित करें। हर विभाग अपने मैदानी अमले के माध्यम से घर-घर सर्वे कराएं।

कलेक्टर ने सीएमएचओ को जननी सुरक्षा योजना के भुगतान, एलडीएम को बैंक ऋण एवं हितग्राहियों को अब तक दिए गए लाभ की जानकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को लाड़लीलक्ष्मी योजना एवं मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को चिन्हित करने, राजस्व विभाग को सीमांकन, बटवारा, त्रुटिसुधार, मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना, पीएचई को जल-जीवन मिशन सहित नल-जल योजना, आरटीओ को ग्रामीण परिवहन एवं लायसेंस निर्माण संबंधी, कृषि, मत्स्य, पशुपालन तथा उद्यानिकी को केसीसी बनाने, पोल्ट्री फार्म, मत्स्य बीज वितरण, सामाजिक न्याय विभाग को दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पेंशन, छात्रवृत्ति, उपकरण, आदिवासी विकास विभाग को आहार अनुदान, प्रोत्साहन राशि वितरण योजना, विद्युत विभाग को बिजली बिल माफी तथा बिल सुधार संबंधी पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करते हुए लाभ देने के निर्देश दिए।

 

अपनी समस्याओं एवं पात्रता की जानकारी दें हितग्राही

 

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिलेवासियों से अपील की है कि हितग्राहीमूलक एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभाग आगामी दिनों में पंचायत से लेकर नगरीय निकायों तक मैदानी अमले के माध्यम से सर्वे करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान आमजन अपनी समस्याओं एवं शासन की योजनाओं के लिए अपनी पात्रताओं की जानकारी दें तथा मैदानी अमले का सहयोग करते हुए शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आमजन अपनी समस्याओं के संबंध में पंचायत स्तर पर भी आवेदन दे सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा पात्रता का परीक्षण कर लाभ देने की कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

 

 

विद्यार्थियों की शालेय उपस्थिति बढ़ाने एक माह चलाएं विशेष अभियान

कमिश्नर ने वीसी में दिए निर्देश

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

जबलपुर संभाग आयुक्त बी. चंद्रशेखर ने संभाग के सभी जिलों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी जिले ग्रामीण विकास योजना की प्रगति सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने जिलेवार जारी रैंकिंग की जानकारी ली तथा जिलों के सीईओ जिला पंचायत से इस संबंध में सवाल किए। श्री चंद्रशेखर ने शालाओं में शैक्षणिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने जिलों में ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने आगामी एक माह विशेष अभियान चलाएं। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने मंडला जिले में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किए गए ’स्कूल चलें अभियान’ तथा ’गृह संपर्क’ अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभिभावकों एवं बच्चों को घर-घर संपर्क करते हुए नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कमिश्नर ने मंडला जिले के इस नवाचार की सराहना भी की।

संभाग आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि शिक्षकों की उपस्थिति, ड्रॉप आउट बच्चों की उपस्थिति तथा शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी रूप से संचालन के लिए नवाचार करते हुए मैकेनिज्म बनाएं। उन्होंने बैठक में वर्षाऋतु के दौरान वृक्षारोपण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलेवार जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रौपे गए पौधों के देखभाल की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बैठक में उन्होंने शालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के अभियान की प्रगति, स्वामित्व योजना, स्वास्थ्य विभाग, टीकाकरण, एनआरसी एसएनसीयू ईडीएल हब एंड स्पोक, अस्पताल अधोसंरचना एवं अन्य व्यवस्थाएं तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रानी बाटड, एडीएम मीना मसराम, सहायक कलेक्टर अर्थ जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

 

 

नगरीय निकाय आम निर्वाचन संबंधी बैठक 2 को

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिए आयोग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिए गए निर्देशानुसार 2 सितम्बर 2022 को दोपहर 3 बजे से नामनिर्देशन संबंधी प्रशिक्षण एवं सायं 5 बजे से समीक्षा बैठक जिला योजना भवन में आयोजित की गई है। बैठक में समस्त रिटर्निग ऑफिसर नगरीय निकाय, सहायक रिटर्निग ऑफिसर नगरीय निकाय एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय को जानकारी तैयार कर उपस्थित रहने निर्देशित किया गया है।

 

 

 

 

जिले के समस्त डाकघरों में डिजिटल भुगतान सेवा शुरू

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

प्रधान डाकघर मण्डला में 16 अप्रैल 2022 के बाद अब मण्डला जिले के सभी डाकघरों से मल्टी पर्पस काउण्टर पर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इंडियन पोस्टल आर्डर इत्यादि का शुल्क डाक सेवाओं के लिये आने वाले ग्राहक डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगें। डाक विभाग द्वारा यह सुविधा पूरे देश के डाकघरों में प्रारंभ कर दी गई है। ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन कर डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। इससे ग्राहकों के कार्य में लगने वाले समय की बचत होगी एवं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।

अधीक्षक डाकघर मण्डला संभाग द्वारा बताया गया कि डिजिटल भुगतान को बढावा देने के लिए मण्डला संभाग के सभी डाकघरों में यह सेवा प्रारंभ कर दिया गया है जिसमें 5 सिंतबर से 16 सितंबर को डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा काउण्टर पर रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इंडियन पोस्टल ऑर्डर इत्यादि का शुल्क डिजिटल माध्यम से भुगतान करने हेतु आमजन को प्रेरित किया जायेगा। इससे ग्राहकों के समय की बचत होगी एवं खुल्ले पैसों की किल्ल्त इत्यादि का सामाना नहीं करना पड़ेगा।

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन आमंत्रित

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जुड़ने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में म0प्र0 के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो 8वी कक्षा उत्तीर्ण हों 18 से 45 आयु वर्ग के हों तथा जिनकी परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से कम हो वो पात्र हैं। पात्र आवेदकों को विनिर्माण उद्योग स्थापना के लिए 1 लाख से 50 लाख रूपए तक तथा सेवा एवं व्यवसाय इकाई के लिए 1 लाख से 25 लाख रूपए तक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायगा।

योजना में सेवा एवं व्यवसाय के तहत व्यवसायिक वाहन व दुकान हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल से किया जा सकता है जिसमें 3 प्रतिशत वाषिक दर, 7 वर्ष तक का अवधि हेतु ब्याज अनुदान एवं सीजीटीएमएसई गारंटी शुल्क 7 वर्ष तक प्रतिपूर्ति के रूप में देय है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डला किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालीन समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

 

 

 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2022 में हितग्राहियों को मिला लाभ

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

जिले में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 161346 एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 370808 ग्राहकों ने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई सामाजिक सुरक्षा की इन बीमा योजनाओं के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए बीमित के वारिसदार को देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी कारण बीमित की मृत्यु होने पर एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर या पूर्ण विकलांगता के प्रकरण में 2 लाख की राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम राशि 436 रूपए वार्षिक तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम राशि 20 रूपए वार्षिक है।

अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि वर्ष 2022 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक सम्पत सिंह कुशराम मोतिनाला, भीमसेन पटेल मंडला, लक्ष्मी बाई चन्द्रौल मंडला को वारिसदार के रूप में 2-2 लाख रुपए का हितलाभ दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक सावित्री भांवरे हिरदेनगर, नर्बदिया भांवरे हिरदेनगर, प्रियान्शु ठाकुर नैनपुर, संध्या पटेल बम्हनीबंजर, द्वारका प्रसाद शर्मा बम्हनीबंजर, शांति बाई घुघरी, राम बाई यादव बम्हनीबंजर, गणेश प्रसाद बम्हनीबंजर, दीपशिखा मरावी मोतिनाला, जगन्नाथ बम्हनीबंजर, गणेश प्रसाद जंघेला हिरदेनगर, आरती जंघेला बम्हनीबंजर तथा सुलोचना बाई मंडला को वारिसदार के रूप में 2-2 लाख रुपए का हित लाभ दिया गया है। जो भी हितग्राही पात्र हैं और अभी तक उक्त योजनाओं में बीमा नहीं करवाए हैं कृप्या वे सभी अपने नजदीक के बैंक शाखाओं से संपर्क कर इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

 

 

 

पीएम स्वनिधि योजनांतर्गत सम्मेलन 2 को

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने बताया कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मेलन 2 सितंबर 2022 को प्रातः 11 बजे से नगरपालिका परिषद मण्डला के टाउनहॉल में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में नए पंजीकृत हितग्राहियों को 10 हजार रूपये का कार्यशील पूँजी ऋण एवं 10 हजार रुपये ऋण अदा कर चुके हितग्राहियों को राशि 20 हजार कार्यशील पूंजी प्रदान किया जायेगा। साथ ही ऐसे हितग्राही जिन्होंने इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है उनके द्वारा अनुभव साझा किया जायेगा एवं ऐसे हितग्राही जिन्होंने कार्यशील पूंजी 50 हजार प्राप्त कर चुके हैं का सम्मान किया जायेगा। इस सम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा हितग्राही सम्मिलित होकर शासन की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्रम में योजना प्रभारी एवं बैंक के अधिकारी उपस्थित रहेंगे जिसमें हितग्राहियों को त्वरित लाभान्वित किया जायेगा। इसके लिए हितग्राही आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, समग्र आइडी, पासबुक, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नंबर लेकर उपस्थित हो सकते हैं।

 

 

 

 

आधार को वोटर आईडी से लिंक कराने जनसामान्य से अपील

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वर्तमान में मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के आधार संख्या को मतदाता सूची से लिंक कराने का कार्य किया जा रहा है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने जन सामान्य से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने आधार को मतदाता सूची से लिंक कराएं। आमजन स्वयं एनव्हीएसपी, वोटर हेल्पलाईन ऐप्प व पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक कर सकते हैं अथवा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बी.एल.ओ.) के माध्यम से आधार लिंक करा सकते हैं।

 

 

 

 

 

जिले की औसत वर्षा की जानकारी

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

जिले में इस वर्ष एक जून से 31 अगस्त के दौरान 1118 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि इसी अवधि तक गत वर्ष 716.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। इस प्रकार गत् वर्ष की तुलना में इस वर्ष 401.7 मिलीमीटर अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को बिछिया में 1.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इस प्रकार जिले में 31 अगस्त को 0.3 मिमी. औसत वर्षा दर्ज की गई है।

 

 

 

 

आर्थिक सहायता स्वीकृत

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खिरसालू निवासी नीलेश टांडिया की पानी में डूबने से मृत्यु होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला द्वारा मृतक के निकटतम वारसान को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मृतक के निकटतम वारसान आवेदिका चंदोबाई को कुल 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित के बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना है। लक्षित लाभार्थी के अंतर्गत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अतंर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। सभी पात्र गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 1 जनवरी 2017 या इसके बाद गर्भवती हुई हैं जिनकी अंतिम माहवारी तिथि 1 अप्रैल 2016 या उसके पश्चात हो। लाभार्थी के लिए गर्भधारण की तिथि तथा चरण की गणना एमसीपी कार्ड में यथा उल्लेखित उसकी पिछले माहवारी चक्र की तिथि के आधार पर की जायेगी। अंतिम माहवारी तिथि से 150 दिवस के अंदर गर्भधारण का पंजीयन अनिवार्य है, यदि पंजीयन 150 दिवस के पश्चात होता है तो प्रथम किश्त की पात्रता नहीं होगी। अंतिम माहवारी तिथि से 730 दिवस पश्चात योजना के लाभ हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।

 

योजना के लाभ

 

इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार किश्तों में राशि का भुगतान करेगी। पहली किस्त गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1 हजार रुपए, दूसरी किस्त यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जांच कर लेते हैं 2 हजार रुपए, तीसरी किस्त जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है और बच्चे को बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हेपेटाइटिस-बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है 2 हजार रुपए का भुगतान किया जाता है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं। जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

 

 

 

 

 

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सामान्य प्रकरण की स्थिति में 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका, 1 अप्रैल 2008 के पश्चात् जन्मी प्रथम बालिका, बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो। माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हो। माता-पिता आयकर दाता न हो। माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो। प्रथम प्रसव से 1 अप्रैल 2008 के बाद जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जायेगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता-पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है। जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 5 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला व पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जायेगा।

 

विशेष प्रकरण की स्थिति में

 

बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जायेगा। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति, अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे। अनाथालय, संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता-पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।

 

योजना के लाभ

 

योजनांतर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1 लाख 18 हजार रूपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजनांतर्गत पंजीकृत बालिका को कक्षा 6वी में प्रवेश पर 2 हजार रूपए, कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4 हजार रूपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6 हजार रूपए एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6 हजार रूपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। लाड़ली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात् स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 25 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दो समान किश्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाएगी। लाड़ली बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा वहन किया जाएगा। बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि 1 लाख रूपए का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

 

 

 

 

डीपीटी एवं टीडी अभियान 1 से 12 सितम्बर तक

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

प्रदेश में लगातार बारिश को दृष्टिगत रखते हुए डीपीटी, टीडी अभियान की तिथियाँ 1 से 12 सितम्बर 2022 तक बढ़ाई गई है। 4 सितम्बर एवं 11 सितम्बर अवकाश रहेगा तथा 7 सितम्बर को कोविड-19 टीकाकरण महाभियान संचालित होगा। नियमित टीकाकरण दिवसों 2, 6 एवं 9 सितम्बर को नियमित टीकाकरण सत्र के साथ-साथ शालात्यागी बच्चों का भी डीपीटी, टीडी टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के आवेदन 30 सितम्बर तक

 

मण्डला 31 अगस्त 2022

मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राही के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर 2022 है। स्थानीय निर्वाचन होने से अनेक पात्र हितग्राही आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, लोकहित में हितग्राही के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितम्बर 2022 घोषित की गई है। आवेदक हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सारा ऐप द्वारा आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पटवारी के सारा लॉगइन पर प्रदर्शित होंगे। इन आवेदनों की संयुक्त जांच हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव कर तहसीलदार के सारा लॉगइन पर प्रेषित करेंगे। तहसीलदार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र, अपात्र की सूची तैयार करेंगे और अपने आरसीएमएस में भेजेंगे जिससे इस पोर्टल में ग्रामवार प्रकरण दर्ज हो जाएगा। इश्तिहार प्रकाशन एवं ग्रामसभा के अभिमत के बाद तहसीलदार पात्र आवेदकों हेतु भू-खण्ड आवेदन का आदेश पारित करेंगे।

जिला कलेक्टर द्वारा आमजन से अपील की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन परिवार होने पर आबादी क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटन हेतु हल्का पटवारी एवं ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करें। इस हेतु आवेदकगण अपने साथ आवश्यक कागजात जैसे- आधार कार्ड, समग्र आई.डी., वोडर आई.डी. की छायाप्रति एवं वर्तमान में चालू मोबाईल नम्बर साथ ले जाकर आवेदन दर्ज करा सकते हैं।

 

नवीन आवेदन पत्रों के निराकरण की गतिविधियाँ

 

प्राप्त आवेदन पत्रों की पटवारी व ग्राम सचिव द्वारा जांच व जांच दल की जांच रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन का परीक्षण एवं आरसीएमएस पर प्रकरण के पंजीयन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022, तहसीलदार द्वारा इस्तेहार प्रकाशन की अंतिम तिथ 16 नवम्बर 2022 निर्धारित की गई है। प्राप्त दावा आपत्तियों के निपटान व पात्र परिवारों की सूची के पुनरीक्षण 30 नवम्बर 2022, ग्रामसभा को अभिमत के लिए सूची प्रेषित किए जाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 है। ग्रामसभा का सम्मिलन व आवेदक की पात्रता का परीक्षण एवं ग्रामसभा का अभिमत 15 से 30 दिसम्बर 2022 तक, तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि की उपलब्धता का आंकलन और यदि आवश्यक हो तो आबादी घोषित करवाए जाने की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2022 है, भू-अधिकार पत्र का वितरण जनवरी 2023 में होगा।

 

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