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रेवा इंडिया न्यूज़ मुख्य समाचार मण्डला 15 मार्च 2023

जल-जीवन मिशन के 2 वर्ष से अधिक पुराने कामों को सर्वोच्‍च प्राथमिकता के साथ पूरा करें

कलेक्टर ने बैठक में दिए निर्देश

मण्डला 15 मार्च 2023

                कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले में चल रहे जल-जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल-जीवन मिशन के अंतर्गत 2020-21 तक स्वीकृत हुए कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। मिशन के दो वर्षों से अधिक पुराने कार्यों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता तय करें। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को पूरा करने के दौरान पानी के सोर्स देखें तथा वर्तमान सोर्स का परीक्षण भी करें। उन्होने मिशन के अंतर्गत बंद कामों की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यों के बंद होने के ठोस कारण बताएं। इसी प्रकार रेट्रोफिटिंग के कामों का भी नियमित रूप से परीक्षण करते रहे तथा रेट्रोफिटिंग के संबंध में मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से निराकृत करें। उन्होने ईई पीएचई को निर्देशित किया कि आवश्यक कार्यों के रिवाइज्ड एस्टिमेट तैयार कर भेजें तथा ऐसे कार्यों को भी चिन्हित करें जो स्वीकृत होने के बावजूद अब तक प्रारंभ नहीं हो सके हैं। उन्होंने सभी सहायक यंत्रियों को नियमित रूप से इन कार्यों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ईई पीएचई शत प्रतिशत पूर्ण हुए कार्यों की भी रिपोर्ट दें। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि पेयजल समस्या की जानकारी को एकत्र करने के लिए जिला पंचायत में व्यवस्था बनाएं तथा पीएचई विभाग से समन्वय करते हुए इसका निराकरण करें। उन्होंने पेयजल परिवहन की आवश्यकता को गंभीरता से साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी मैदानी भ्रमण के दौरान जनता से बात करें तथा परिवहन की आवश्यकता होने पर तत्काल परिवहन कराएं। उन्होंने अधिकारियों को दूरस्थ इलाकों का भी दौरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जल स्तर एवं पानी की समस्याओं की वास्तविक स्थिति के परीक्षण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि विगत पाँच वर्षों के दौरान जिन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन की स्थिति निर्मित हुई थी, कार्यपालन यंत्री उस रिपोर्ट का आंकलन करें तथा वर्तमान स्थिति से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पेयजल परिवहन की समस्या के निराकरण के लिए प्रभावी कार्य करें।

 

हैंडपंपों के लिए ’कलर कोड’ लागू करें

 

कलेक्टर हर्षिका सिंह ने निर्देशित किया कि ज़िले में ऐसे हैंडपंप जो पूर्णतः ख़राब स्थिति में हैं, ऐसे हैंडपंप जो ख़राब हुए हैं किंतु उन्हें पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है तथा ऐसे हैंडपंप जो वर्तमान में प्रारंभ स्थिति में हैं, इन सभी का कलर कोड सुनिश्चित किया जाए। इस काम में पंचायतों का भी सहयोग लें। उन्होंने निर्देशित किया की पीएचई के मैदानी अमले के मोबाइल नंबरों को पंचायतों में प्रदर्शित करें ताकि पानी से संबंधित स्थानीय समस्याओं को तत्काल मैदानी स्तर पर ही निराकरण किया जा सके।

 

 

 

 

 

 

 

 

आर्थिक सहायता स्वीकृत

मंडला 15 मार्च 2023

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक शंकरलाल, ग्राम पौंड़ीमाल निवासी की सर्पदंश से मृत्यु होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मंडला द्वारा मृतक के निकटतम वारसान को कुल 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। मृतक के निकटतम वारसान आवेदक द्रोपती बाई को कुल 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि संबंधित के बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दूरभाष क्रमांक 252443 पर करें पेयजल संबंधी शिकायत

मण्डला 15 मार्च 2023

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कठिनाईयों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07642-252443 है। कंट्रोल रूम में हेंडपंप तथा नलजल योजनाओं के संचालन-संधारण से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जानकारी के अनुसार उपयंत्री सुमनरानी मरावी मोबाईल नंबर 9424976401 को कंट्रोल रूम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कंट्रोल रूम कार्यदिवसों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित रहेगा। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा कंट्रोल रूम के लिए कर्मचारियों की पालीवार ड्यूटी लगाई गई है। कंट्रोल रूम के लिए नियुक्त कर्मचारी जिले के किसी भी क्षेत्र से पेयजल समस्या संबंधी शिकायतों की पंजी संधारित करते हुए निराकरण के लिए कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित सहायक यंत्री को सूचित करेंगे।

 

 

 

 

 

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना: महत्वपूर्ण जानकारी

मण्डला 15 मार्च 2023

                5 मार्च 2023 से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रारंभ की गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन स्तर से प्राप्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

 

23-60 वर्ष की ये महिलाएं होंगी पात्र

 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत आवेदक महिला म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकेंगी। आवेदक महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 23 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

 

ये महिलाएं होंगी अपात्र

 

योजना के तहत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित, स्थायीकर्मी, संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो किन्तु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी। इसी प्रकार वे महिलाएं भी अपात्र होंगी जो सरकार की किसी भी योजना के तहत 1 हजार या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है। परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद, विधायक हो। परिवार का कोई सदस्य बोर्ड, निगम, मंडल या उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो। परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो। परिवार के सदस्यों के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। परिवार में ट्रेक्टर सहित 4 पहिया वाहन हो।

 

ये 3 दस्तावेज अनिवार्य

 

योजना के तहत पात्र महिलाओं से कैम्प तथा घर-घर संपर्क कर फॉर्म भरवाने की कार्यवाही की जाएगी। आवेदन के समय आवेदक महिला को स्वयं उपस्थित रहना आवश्यक है। फॉर्म प्रविष्टि के दौरान आवेदक महिला की लाईव फोटो ली जाएगी। आवेदक महिला को अपने साथ आधार कार्ड, परिवार व स्वयं की समग्र आईडी एवं आधार से लिंक्ड मोबाईल नंबर लाना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे।

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