मंडला 3 जनवरी 2025
कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि वनभूमि में काबिज व्यक्तियों को वनाधिकार अधिनियम के तहत लम्बित आवेदन पत्र की समीक्षा कर वनाधिकार हक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। इसके लिए ग्राम स्तरीय, जनपद स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियाँ लम्बित प्रकरणों की गहनता से छानबीन करे। जिससे पात्रताधारी व्यक्तियों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा शुक्रवार को गोलमेज सभाकक्ष में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रेयांश कूमट सहित वन विभाग एवं जनजातीय कार्यविभाग के अधिकारी मौजूद थे। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक जिला मंडला द्वारा तहसील बिछिया अंतर्गत ग्राम धमनगांव में अस्थाई पुलिस कैम्प निर्माण हेतु कक्ष क्रमांक 324 में कुल रकबा 0.95 हेक्टेयर वनभूमि हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आयोजित बैठक में वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत ग्राम पंचायत मनोरी, वनग्राम मनोरी के व्यक्तिगत दावे के आवेदनों पर चर्चा की गई। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत किसली भिलवानी के आवेदन पत्रों पर भी चर्चा की गई। आयोजित बैठक में सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज एल-4 एवं एल-2 प्रकरण में भी चर्चा की गई। आयोजित बैठक में वनग्रामों से सामुदायिक वनाधिकार दावों हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की गई।

