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पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित 14 प्रकरणों में 33 लाख रूपए स्वीकृत किए गए

मंडला 6 जनवरी 2025

जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला ने बताया कि विभिन्न प्रकार के अपराधों से पीड़ितों को अथवा उनके आश्रितों के प्रभावी पुर्नवास हेतु शासन द्वारा अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना लागू की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के द्वारा जिसके तहत 14 प्रकरणों में तैतीस लाख रूपये प्रतिकर राशि पीड़ितों को प्रदान करने  हेतु स्वीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि हत्या के प्रकरण में एवं लैंगिक अपराधों से पीड़ितो को प्रतिकर दिलाये जाने हेतु विशेष न्यायालय पॉक्सों एक्ट मण्डला द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला को अनुशंसा की गई थी। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला श्री एस0के0 जोशी की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा की उपस्थिती रही। आयोजित बैठक में लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालकों के 11 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 25,00,000=00 (पच्चीस लाख रूपये) और  हत्या के 03 प्रकरणों में सर्वसम्मती से निर्णय लेते हुए 8,00,000=00 (आठ लाख रूपये) प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश पारित किया गया।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बताया गया कि म0प्र0 अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 से प्रदेश में लागू की गई है जिसमें व्यक्ति की जीवन की हानि हो जाने पर अधिकतम चार लाख रूपये, मारपीट में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर अधिकतम तीन लाख रूपये, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध घटित हो जाने पर दो लाख रूपये और सामूहिक बलात्कार के मामले में पीड़िता को अधिकतम तीन लाख रूपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है, एसिड अटैक के मामलों में उपचार का सम्पूर्ण खर्च और तीन लाख रूपये तक प्रतिकर प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपराध से पीड़ित सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को लाभ दिया जाता है।

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