मंडला 4 मार्च 2025
न्यायालय तहसीलदार मंडला द्वारा तहसील के तीन पंचायतों के सात बकायादारों को कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किया गया है। न्यायालय तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार इन बकायादारों पर भू-राजस्व, पंचायत उपकर, शाला उपकर, डायवर्सन, भू-भाटक की राशि बकाया होने पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत धारा 147 (क), 147 (ख), 147 (ख-ख), 147 (ख-ख-ख) एवं 147 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत कुर्की पूर्व सूचना वारंट जारी किए गए हैं। बकायादार दीपक इसरानी/गोपाल दास टिकरिया, जगत मरावी पिता गुलाब सिंह टिकरिया, जवाहर सिरवानी/हरदास टिकरिया, अनिल वीरानी/भोजराज देवरीदादर, महेन्द्र पमनानी/नरेश देवरीदादर, मयंक/बाबूलाल साहू कटरा, अरिहंत मेगा स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड मृदुला काल्पीवार कटरा को तीन दिवस का समय दिया गया है। निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा न किए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
