मंडला 21 मार्च 2025
जिला मण्डला के भांग की फुटकर बिक्री की एक मात्र भांग दुकान मण्डला के लायसेंस एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिये 24 मार्च 2025 को अपरान्ह 3 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। पात्र आवेदक के हित में नवीनीकरण के माध्यम से निष्पादन किया जायेगा। संबंधित भांग की फुटकर दुकान के आरक्षित मूल्य, अर्नेस्टमनी तथा भांग की खपत आदि की जानकारी (सेल पेपर) एवं अन्य शर्तें जिला आबकारी कार्यालय जिला मण्डला से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।
