मंडला 29 अप्रैल 2025
जिला बाल संरक्षण अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु पर योजना से लाभान्वित किए जाने की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है जो की पूर्णतः असत्य है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो एवं 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दानों की मृत्यु हो गई हो। योजना अंतर्गत हितग्राही बच्चे को प्रतिमाह 4000 रूपये की राशि प्रदाय की जाएगी। पात्र हितग्राही बाल कल्याण समिति, महिला एवं बाल विकास मण्डला म.प्र. में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

यह दस्तावेज लगेंगे
योजना का लाभ लेने के लिये बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, बच्चे के माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का आधार कार्ड, बच्चे का संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता डीबीटी एनेवल्ड, संरक्षक का आय प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, समग्र आईडी, राशन कार्ड होना आवश्यक है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करने की सभी से अपील की गई है। साथ ही योजना से संबंधित अधिक जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मण्डला म.प्र. अथवा बाल कल्याण समिति द्वितीय तल रेडक्रॉस सोसायटी मण्डला म.प्र. एवं फोन नंबर 07642- 253055 से प्राप्त की जा सकती है।

