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सावन सिंह बने मानव अधिकार आयोग के”आयोग मित्र”

मण्डला। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा मण्डला जिले के लिए सावन सिंह ठाकुर को “आयोग मित्र” के रूप में नामित किया गया है। यह नियुक्ति अगले दो वर्षों के लिए है, और वे मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में आयोग की मदद करेंगे। आयोग ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है कि वे इस भूमिका में निस्वार्थ और मानवीय सेवाएं प्रदान करेंगे। सावन सिंह ठाकुर की जिले के लिए आयोग मित्र के रूप में नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। यह नियुक्ति मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई है, जो राज्य में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच और निवारण के लिए जिम्मेदार है। यह नियुक्ति मण्डला जिले के भौगोलिक क्षेत्र के लिए है, और आयोग ने उनके ऊपर विश्वास व्यक्त किया है कि वे इस भूमिका में निस्वार्थ और मानवीय सेवाएं प्रदान करेंगे। उनकी भूमिका मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण में आयोग के साथ समन्वय स्थापित करना और स्थानीय स्तर पर शिकायतों को संबोधित करने में मदद करना है। सावन सिंह ठाकुर को “आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ संचालन स्कीम, 2006” और दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं। यह स्कीम शिकायत निवारण प्रक्रिया में उनकी भूमिका को परिभाषित करती है। आयोग मित्र के रूप में नियुक्ति मण्डला जिले में मानव अधिकारों के संवर्धन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी भूमिका संभावित रूप से शिकायत निवारण, जागरूकता अभियान, और आयोग के साथ समन्वय में मदद करना है, जैसा कि स्कीम, 2006 और दिशा-निर्देशों में परिभाषित है। मानव अधिकार से संबंधित शिकायत के लिए आयोग मित्र शिकायत प्रकोष्ठ, कार्यालय मण्डला, कक्ष क्र0-15, प्रथम तल, जिला पंचायत डीआरडीए भवन, मण्डला मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल द्वारा गठित में संपर्क किया जा सकता है।

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