27 जून 2025, मंडला
मंडला जिले के घुघरी विकासखंड में बिना वैध लाइसेंस के खाद और बीज का भंडारण और विक्रय करने पर ग्राम सलवाह निवासी गौरी शंकर अग्निहोत्री, जितेंद्र ट्रेडर्स तथा श्रीमती सावित्रीबाई चैधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है।
एसडीओ कृषि मधु अली ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद इन व्यक्तियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के 27 जून 2025 को मधु अली, अनुविभागीय कृषि अधिकारी मंडला और उर्वरक/बीज/कीटनाशक निरीक्षक, थाना घुघरी के संयुक्त भमण के दौरान गौरीशंकर अग्निहोत्री, जितेंद्र ट्रेडर्स तथा श्रीमती सावित्रीबाई चैधरी गल्ला व्यापारी द्वारा बिना उर्वरक और बीज लाइसेंस के उर्वरकों और बीज का अवैध भंडारण और विक्रय किया जा रहा था। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है। थाना प्रभारी घुघरी ने आरोपी गौरीशंकर अग्निहोत्री, जितेंद्र ट्रेडर्स तथा श्रीमती सावित्रीबाई चैधरी निवासी सलवाह के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
