Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएँ

मंडला 10 जुलाई 2025

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा ने आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए व कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान/माल एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार मण्डला जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में मकान मालिक, होटल, लॉज, धर्मशाला के प्रबंधक, भवन निर्माण के ठेकेदार एवं अन्य व्यक्तियों को काम में रखने वाली कम्पनी एवं निजी सुरक्षा एजेंसी के संचालक किसी भी व्यक्ति को मकान किराए पर देने, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण हेतु ठेकेदारों के अंतर्गत काम में नियोजित व्यक्तियों की जानकारी उनके चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना/चौकी प्रभारियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएँ। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

Related posts

सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया

Reva India News

प्रभारी मंत्री श्री सिंह लेंगे बैठक

Reva India News

तीसरी लहर को घातक होने से रोकने कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन आवश्यक – श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से चर्चा  

Reva India News

Leave a Comment