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उर्वरक के अवैध परिवहन पर पिकअप चालक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

मंडला 7 अगस्त 2025

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक के भंडारण एवं परिवहन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके लिए विभागीय अमले द्वारा विकासखंडवार वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंडला एवं उर्वरक निरीक्षक नैनपुर श्री आरडी जाटव को नैनपुर भ्रमण के दौरान पिकअप वाहन से उर्वरक के अवैध परिवहन की सूचना मिली। उर्वरक से लदे पिकअप वाहन की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी नैनपुर श्रीमती पंचशीला वरकड़े, कृषि विस्तार अधिकारी श्री सौरभ सिंह बघेल द्वारा वाहन को थांवर पुल के पास रोककर परिवहित उर्वरक के बिल सहित अन्य दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उन्होंने पुलिस थाना नैनपुर में इस आशय की सूचना देते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को शाम लगभग 7ः45 बजे थांवर नदी पुल के पास अवैध रूप से बिना कागजात के परिवहन करते हुए तथा उर्वरक गोदाम प्रभारी के द्वारा अनुज्ञप्ति संचालन नियमों के विपरीत बिना विक्रय देयक जारी किए जिले को प्रदाय उर्वरक बाहर ले जाया जा रहा था। मंडला जिले के कोटे के उर्वरक को अवैध परिवहन के लिए वाहन क्रमांक एमपी 51 जेडए 6988 के चालक राकेश साहू पिता लखनू लाल साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम जेवनारा एवं नीरज मरकाम पिता रमेश मरकाम, निवासी वार्ड नंबर 1 बम्हनी के द्वारा उर्वरक गमनागमन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3, उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 3 एवं 5, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (1) 2 का अपराध घटित होना पाए जाने पर दोनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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