मंडला 12 सितंबर 2025
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 13 सितम्बर 2025 को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई। जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व, पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बीएसएनएल के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला के न्यायिक मजिस्टेªट/सचिव श्री तपन धारगा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर/निवास/बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला के न्यायिक मजिस्टेªट/सचिव श्री तपन धारगा ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमेबाजी से छुटकारा पा सकते हैं।
