मंडला 18 सितंबर 2025
नगरपालिका मण्डला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त भवन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम-83 की उपधारा (1) व (3) के अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित करने संबंधी प्रावधान है। ऐसे भवन स्वामी जिनके व्यवसायिक भवन/होटल/नर्सिंग होम/स्कूल/कॉलेज इत्यादि में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित किया गया है या करना चाहते हैं तो इसकी सूचना लिखित में नगरपालिका मण्डला को 7 दिवस के अंदर देकर निकाय में पंजीकृत लिफ्ट इंजीनियर/लिफ्ट कन्सलटेंट के माध्यम से स्थापित/ऑडिट करावें अन्यथा निकाय द्वारा निरीक्षण करने पर बिना अनुमति के संचालित लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के स्वामियों के विरूद्ध म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम- 83 की उपधारा (1) व (3) के तहत कार्यवाही की जावेगी।
