Reva India News
ब्रेकिंग न्यूज़मंडला हमारा जिला

नगरपालिका मण्डला क्षेत्र अंतर्गत समस्त भवनों की सूचना 7 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें

मंडला 18 सितंबर 2025

नगरपालिका मण्डला क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त भवन म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम-83 की उपधारा (1) व (3) के अनुसार लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित करने संबंधी प्रावधान है। ऐसे भवन स्वामी जिनके व्यवसायिक भवन/होटल/नर्सिंग होम/स्कूल/कॉलेज इत्यादि में लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक स्थापित किया गया है या करना चाहते हैं तो इसकी सूचना लिखित में नगरपालिका मण्डला को 7 दिवस के अंदर देकर निकाय में पंजीकृत लिफ्ट इंजीनियर/लिफ्ट कन्सलटेंट के माध्यम से स्थापित/ऑडिट करावें अन्यथा निकाय द्वारा निरीक्षण करने पर बिना अनुमति के संचालित लिफ्ट, एस्केलेटर या मूविंग वॉक के स्वामियों के विरूद्ध म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम- 83 की उपधारा (1) व (3) के तहत कार्यवाही की जावेगी।

Related posts

देश का सबसे बड़ा तिरंगा भोपाल के बड़े तालाब में लगाया जाएगा – मुख्यमंत्री डॉ. यादव बड़े तालाब में स्पोर्ट्स बोट से हुई तिरंगा परेड मुख्यमंत्री ने देशभक्ति गीत गाकर किया वॉटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन

Reva India News

3 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए

Reva India News

कृषि यंत्र अनुदान पर खरीदने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

Reva India News

Leave a Comment