मंडला, 11 मार्च 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्तियों को मालिकाना हक देने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत आवासीय भूमि के पट्टों के लिए की गई जांच के बाद अब अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, पट्टा प्रदाय करने के लिए पूर्व में सर्वेक्षण किया गया था। प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के बाद विभाग को कई दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इन सभी का सूक्ष्मता से निराकरण करने के बाद कुल 104 हितग्राहियों की पात्रता की पुनः जांच की गई।
जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, कुल 104 आवेदकों में से केवल 15 हितग्राही ही पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र पाए गए हैं। वहीं, शेष 89 हितग्राहियों को नियमों और मापदंडों के अनुरूप न पाए जाने पर अपात्र घोषित कर दिया गया है। तैयार की गई इस अंतिम सूची को कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अब सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है।
नगरपालिका प्रशासन ने सूचित किया है कि जो भी नागरिक इस सूची का अवलोकन करना चाहते हैं, वे पीएमएवाई शाखा में विवरण देख सकते हैं।
