मंडला, 23 अप्रैल 2026
नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा एवं बाल विवाह रोकथाम के अंतर्गत ग्राम हीरापुर, तहसील नैनपुर में जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक सुश्री प्रेरणा मर्सकोले ने प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि कम उम्र में विवाह करना बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर गंभीर प्रभाव डालता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में शामिल व्यक्तियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना एवं 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा एवं राज्यसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के साथ प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वालों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार प्रदान किए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडला से पी.एल.वी. श्रीमती शिखा श्रीवास्तव ने उपस्थितजनों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती बिल्सा बाई मरावी, पंच श्रीमती सरोज भांवरे, पर्यवेक्षक श्रीमती श्वेता मरावी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती इमरती नाथ, सहायिका श्रीमती लक्षांति बाई भवरे सहित बहुउद्देशीय कार्यकर्ता हरिशंकर कछवाहा एवं अन्य ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

