मंडला, 6 मई 2026
माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा 7 मई से द्वितीय बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है। हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्डरी की बोर्ड परीक्षाओं को सम्पन्न कराने के लिये जिले में मण्डल द्वारा 8 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। बोर्ड परीक्षाओं को सम्पन्न कराने के लिए मण्डल की गाईडलाईन एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग द्वारा समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं। हाईस्कूल कक्षा दसवी में 1073 तथा हायर सैकेण्डरी कक्षा बारहवी में 1253 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं।
गोपनीय सामग्री निकालने के लिए पुलिस थानों में कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त
प्रत्येक पुलिस थानों में गोपनीय सामग्री निकालने के लिये कलेक्टर प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाकर आदेश जारी किये जा चुके हैं। नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर पुलिस थाना में उपस्थित होकर समय विभाग चक्र के अनुसार प्रश्नपत्र के पैकेटस नियत तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय के पूर्व नियमानुसार निकालेंगे। साथ ही प्रश्नपत्र निकालते समय जिस दिनांक को जिस विषय का प्रश्नपत्र निर्धारित है, उसी विषय के प्रश्नपत्र का शील्ड लिफाफा निकाला जा रहा है। प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि का यह पूर्ण दायित्व रहेगा कि परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित न होने पाये। बोर्ड परीक्षा के लिए नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि द्वारा कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने अथवा निर्देशों की अव्हेलना करने पर सम्बंधितों के विरूद्ध अविलम्ब समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त अधिनियम के तहत भी कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने अथवा गोपनीयता भंग का प्रयास करने की स्थिति में मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम 1937 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए परीक्षा केन्द्रों में पुलिस गार्ड तैनात
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी वरकड़े द्वारा बताया गया है कि द्वितीय बोर्ड परीक्षाओं में सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में पुलिस गार्ड तैनात रहेंगे। नियुक्त पुलिस गार्ड परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानानुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगायेंगे। विद्यार्थियों के लिये परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में रहेगा कन्ट्रोल रूम
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालित रहेगा। कन्ट्रोल रूम में श्री महेन्द्र श्रीवास बोर्ड परीक्षा प्रभारी को नियुक्त किया गया है। इनके साथ श्री अंकुश चौरसिया, श्री सुमित कुशवाहा, श्री शैलेष यादव वरिष्ठ प्रशिक्षक ई-दक्ष केन्द्र, श्री वेदप्रकाश गुप्ता प्रोग्रामर डाईट, श्री मनीष दुबे प्राचार्य, श्री सुशील अर्सिया उमाशि जामगांव, श्री सुदीप पटैल माशि मेढाताल, श्री संतोष कछवाहा शिक्षक मॉडल बिछिया भी रहंेगे। नियुक्त कन्ट्रोल रूम प्रभारी जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों से लगातार सम्पर्क में रहेंगे। कन्ट्रोल रूम प्रभारियों के मोबाइल नम्बर 9300192323, 7770924563, 9425163981, 9770250730, 7552409363 से आपातकाल में सम्पर्क किया जा सकेगा।
परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन रखना पूर्णतः वर्जित रहेगा
परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्र वितरण के लिए शील्ड बन्द पैकेट का पंचनामा बनाकर खोलने के पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के द्वारा लाये गये मोबाइल फोन स्विच ऑफ कराते हुये एकत्रित किये जाकर केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित आलमारी में रखकर आलमारी को सील किया जावेगा। तदाशय का प्रमाण पत्र प्रारूप 6 में तैयार कर कलेक्टर प्रतिनिधि का प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित ऐप पर अपलोड करेंगे। उक्त आलमारी को परीक्षा समाप्ति के आधा घण्टे पश्चात ही खोला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी छात्र मोबाइल फोन परीक्षा केन्द्र परिसर में नहीं ला सकेगा। इसके लिये केन्द्राध्यक्ष परीक्षार्थियों को आवश्यक समझाईश देंगे एवं नोटिस बोर्ड एवं परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार पर तदाशय की सूचना भी चस्पा करेंगे।
नकल रोकने के लिए उड़नदस्ता दल गठित
बोर्ड परीक्षा में अनुचित साधन एवं नकल की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिये जिला प्रशासन द्वारा तत्सम्बंधी आदेश जारी किये गये हैं कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी अपने विभागीय कार्यों के साथ-साथ निर्धारित परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं के सम्बंध में केन्द्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षणकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति सामूहिक नकल कराने में गंभीर रूप से पाया जाता है तो उनके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जावेगी। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के पूर्व छात्र छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता पूर्वक किन्तु दृढ़ता से किया जावेगा। छात्राओं की तलाशी सिर्फ महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही की जावेगी। तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अन्दर किसी वर्दीधारी व्यक्ति, पत्रकार द्वारा कतई नहीं किया जावेगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है तो कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर उसके विरूद्ध परीक्षा अधिनियम तथा अन्य न्यायसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
